राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स – विस्तृत जानकारी ( By :-Raj gupta )

 


राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स – विस्तृत जानकारी

भारत एक संघीय व्यवस्था (Federal System) वाला देश है। यहाँ कर (Tax) वसूली की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान के अनुसार बाँटी गई हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची (Union List, State List, Concurrent List) में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-सा कर किस स्तर की सरकार लगाएगी।

1️⃣ केंद्र सरकार के टैक्स (Central Government Taxes)

केंद्र सरकार पूरे देश में लागू होने वाले प्रमुख कर लगाती है। इनसे रक्षा, राष्ट्रीय परियोजनाएँ, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरिक्ष, विदेश नीति आदि का खर्च चलता है।

(A) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

इनका प्रशासन Income Tax Department करता है, जो Central Board of Direct Taxes (CBDT) के अधीन है।

✔ आयकर (Income Tax)

व्यक्तियों की आय पर।

✔ कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax)

कंपनियों के मुनाफे पर।

✔ पूंजीगत लाभ कर (Capital Gain Tax)

शेयर/जमीन/मकान बेचने के लाभ पर।

(B) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

✔ कस्टम ड्यूटी (Custom Duty)

विदेश से आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर।

✔ केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty)

मुख्यतः पेट्रोल-डीजल जैसे कुछ उत्पादों पर।

✔ GST का केंद्रीय हिस्सा (CGST)

GST लागू होने के बाद वस्तु व सेवा कर का केंद्रीय भाग।

GST से जुड़ी नीतियाँ Goods and Services Tax Council तय करती है।

2️⃣ राज्य सरकार के टैक्स (State Government Taxes)

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, सड़क, बिजली आदि के लिए कर वसूलती हैं।

(A) राज्य GST (SGST)

GST का वह हिस्सा जो राज्य सरकार को मिलता है।

(B) स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty)

जमीन/मकान खरीद-फरोख्त पर।

(C) संपत्ति कर (Property Tax)

आमतौर पर नगर निगम/नगरपालिका द्वारा वसूला जाता है।

(D) बिजली शुल्क (Electricity Duty)

(E) राज्य आबकारी (State Excise)

शराब आदि पर कर।

3️⃣ GST में केंद्र और राज्य की भूमिका

2017 में GST लागू होने के बाद कई करों को मिलाकर एक कर प्रणाली बनाई गई। इसमें टैक्स तीन भागों में बँटता है:

  • ✔ CGST (केंद्र सरकार)

  • ✔ SGST (राज्य सरकार)

  • ✔ IGST (अंतरराज्यीय लेनदेन पर)

इससे केंद्र और राज्य दोनों को हिस्सा मिलता है।

4️⃣ करों का बँटवारा (Tax Devolution)

केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए कुछ करों का हिस्सा राज्यों को दिया जाता है।
यह बँटवारा Finance Commission of India की सिफारिशों के आधार पर होता है।

5️⃣ केंद्र और राज्य टैक्स में अंतर

आधारकेंद्र सरकारराज्य सरकार
क्षेत्रपूरे भारत मेंराज्य तक सीमित
मुख्य करआयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टमSGST, स्टाम्प ड्यूटी, आबकारी
उपयोगराष्ट्रीय परियोजनाएँस्थानीय विकास

6️⃣ टैक्स क्यों बाँटे गए हैं?

✔ संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए
✔ राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए
✔ स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए
✔ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास में संतुलन के लिए

📌 निष्कर्ष

भारत में टैक्स व्यवस्था केंद्र और राज्य के बीच संतुलित रूप से विभाजित है। केंद्र राष्ट्रीय स्तर के कार्यों के लिए कर वसूलता है, जबकि राज्य स्थानीय विकास के लिए। GST के बाद दोनों के बीच समन्वय और बढ़ा है।

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