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भारतीय नगरिगता  (भाग -2 अनुच्छेद 5 व 11 से )


भारतीय नागरिकता से जुड़े तथ्य 



Ø भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है
Ø  भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ई० के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है
जन्म से –  प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागु होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ई ०  को या उसके पश्ताप भारत में हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा
इसके अपवाद – राजनयिकों के बच्चे,विदेशियों के बच्चे
Ø  वंश – परम्परा द्वारा नागरिकता –  भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई० को या उसके पश्चात् जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जायेगा , यदि उसके पश्चात जन्म के समय उसके माता – पिता में से कोई भारत का नागरिक हो 
नोट -  माता की नगरिगता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है   
Ø  देशीकरण द्वारा नागरिकता – भारत सरकार में देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है
Ø  पंजीकरण द्वारा नागरिकता – निम्नलिखित वर्गों में जाने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते है
a.       वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना – पत्र देने की तिथि से छह माह पुर्व से भारत में रह रहे हो
b.      वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो
c.       वे स्त्रियाँ , जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेंगी
d.      भारतीय नागरिको के नाबालिक बच्चे
e.      राष्ट्रमंडलीय देशो के नागरिक जो भारत में रहे हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते है
Ø  भूमि विस्तार द्वारा  - यदि किसी नए भू – भाग को भारत में शामिल किया जाता है , तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वत: भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है
Ø  भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 : इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम ,1995 ई० में निम्न संशोधन किये गए है
1.       अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी , जिसके माता –पिता में से एक भारत का नागरिक हो
2.       जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते है उन्हें अब भारत में कम से कम पञ्च वर्षो तक निवास करना होगा | पहले यह अवधि छह माह ली
3.       देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि सम्बंधित व्यक्ति कम कम 10 वर्षो तक भारत में रह चुका हो पहले यह अवधि 5 वर्ष थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ई० –जम्मू – कश्मीर व् असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागु होगा
Ø  भारतीय नागरिकता का अंत  - भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है –
a.       भारतीय नागरिकता का अंत स्वयं से त्याग कर सकते है
b.      किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है
c.       सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर


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English Word Meaning

Hideous    - घृणित
Brutal   -  भयानक
Stagnant –  स्थिर
Vivacious –  खुश करने वाला
Nihilist -  जो किसी भी नैतिक बातो को न माने

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